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कार्यालय अग्नि अधिकारी देहरादून। पत्रांकः एफएसओ / अ०सु०व्य०/24 सेवा में, प्रबंधक/स्वामी शमन दिनांक: मार्च 2024 कृपया अनु सचिव उत्तराखण्ड मानवधिकार आयोग के नोटिस सं0 319 दिनांक 18.01.2024 पविाद स० 570/35/5/2019 के एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून महोदय के पत्र स० सीएफओ /विविध/21-24 दिनांक 02 मार्च 2024 के अनुपालन में आपके कोचिंग सेन्टर का दिनांक...... को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान में निम्नांकित कमियों एवं त्रुटियों परिलक्षित हुई है। 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 अतः उक्त कोचिंग सेन्टर में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट- IV के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त तथा सन्तोषजनक दशा में नहीं पाई गई। उक्त भवन में मानको के अनुरुप अग्निशमन व्यवस्थाओं का किया जाना आवश्यक है, इस स्थिति में यदि किसी भी प्रकार की कोई अग्नि दुर्घटना एवं जीव रक्षा की घटना घटित होने पर जिसमे जान-माल की क्षति हो सकती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी / प्रबंधक का होगा। उक्त भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे मानवअधिकार आयोग को...